इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की 3.97 की राशि भुगतान करने के आदेश

नई टिहरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष जिला जज योगेश कुमार गुप्ता व सदस्य गीतांजलि सजवाण ने प्रेम दत्त भट्ट बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मामले में शिकायतकर्ता प्रेम दत्त भट्ट को 3.97 लाख रूपये की धनराशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश मुख्य प्रबंधक दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी व शाखा प्रबंधक पीएनबी चंबा को दिये हैं। आयोग की सदस्य गीतांजलि सजवाण ने बताया कि शिकायत कर्ता प्रेम दत्त भट्ट ने 19 अप्रैल, 2022 को शिकायत दायर कर मांग की थी कि इंश्यारेंस कंपनी व पीएनबी से उन्हें आठ लाख रूपये की बीमित धनराशि व आर्थिक क्षति के रूप में 2 लाख रूपये दिलाये जायें। बताया कि शिकायत कर्ता ने भवन निर्माण के लिए पीएनबी से 12 लाख का लोन लिया था। जिसके तहत पीएनबी की मदद से भवन का 32 लाख का बीमा भी न्यू इंडिया इंश्यारेंस से बैंक के द्वारा करवाया गया। आपदा के दौरान भवन को लगातार आ रहे पानी से नुकसान पहुंचा तो, बीमा होने के चलते लोनिवि इंजीनियरों की रिपोर्ट के आधार पर भवन की मरम्मत के लिए 8 लाख की राशि की मांग की। लेकिन इंश्यारेंस कंपनी के सर्वेयर ने मात्र 64 हजार का बीमा देने की स्वीकृत दी। जिसे शिकायत कर्ता ने लेने से इंकार कर दिया। जिसके बाद आयोग से बीमा की राश दिलाने की गुहार लगाई। जिस पर सभी पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने निर्णय देते हुए कहा कि पीएनबी व इंश्यारेंसे कंपनी शिकायत कर्ता को 3.97 लाख की धनराशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतार करे।

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