केंद्रीय गृहराज्य मंत्री टेनी की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर छह सितंबर को सुनवाई

लखनऊ 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर में हुए प्रभात हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर छह सितंबर को सुनवाई करने का शुक्रवार को निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। उक्त जमानत निरस्ती प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उनके बॉन्ड को निरस्त किया जाए।
शुक्रवार को मामला सुनवाई के लिए आने पर न्यायालय ने पाया कि सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए पहले ही छह सितम्बर की तिथि नियत की गई है लिहाजा न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को भी छह सितम्बर को अपील के साथ ही पेश करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे। मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा व अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था। आदेश के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने उच्‍च न्‍यायालय में अपील दाखिल कर दी थी।

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