दिव्यांग बच्चे के साथ गलत व्यवहार मामले में इंडिगो पर कार्रवाई, 5 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली

विमानन नियामक डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन पर एक दिव्यांग बच्चे को सवार होने से इनकार करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 7 मई को रांची हवाई अड्डे का है। वहीं, इंडिगो ने कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, एक दिव्यांग बच्चे को सात मई को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह घबराया हुआ नजर आ रहा था। चूंकि बच्चे को विमान में सवार होने से रोक दिया गया, इसलिए उसके साथ मौजूद माता-पिता ने भी विमान में सवार नहीं होने का फैसला किया।
3 सदस्यीय टीम का गठन : डीजीसीए ने नौ मई को घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था। डीजीसीए ने कहा, ‘‘सात मई को रांची हवाईअड्डे पर दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे स्थिति बिगड़ गई थी।’’
इसमें कहा गया है कि बच्चे के साथ करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए था और बच्चे की घबराहट दूर कर उसे शांत किया जाना चाहिए था।
डीजीसीए के बयान के मुताबिक विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहे। ऐसे में विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है।

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