धोखाधड़ी मामले में आरोपित महिला को जमानत नहीं
अल्मोड़ा
धोखाधड़ी से एक लाख से अधिक की राशि हड़पने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान की अदालत ने आरोपित महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ठगों ने भतरौजखान के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में सब्सिडी का झांसा दे धरोहर राशि व अन्य खर्चों के नाम पर मोटी रकम हड़प ली थी।
मामला बीते वर्ष 2021 का है। भतरौजखान निवासी कैलाश पंत के पास एक अनजान काल आई थी। फोन करने वाले ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पांच से दस लाख रुपये का ऋण दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं के लिए 40 व पुरुषों के लिए 25 प्रतिशत अनुदान है। संदिग्ध ने कैलाश पंत से यह भी कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी व स्टांप बनेगा। अन्य कागजात बनाने में खर्च का हवाला दे वह राशि भी उसके खाते में जमा कराने को कहा। कैलाश पंत झांसे में आ गया। उसने संदिग्ध के बताए खाते में 107800 रुपये जमा कर दिए। यह राशि अलग अलग किश्तों में भेजी गई। अनजान व्यक्ति ने यह भी दिलासा दी कि धरोहर राशि बाद में वापस कर दी जाएगी। तय तारीख तक जब धनराशि कैलाश को नहीं मिली तो उसने थाने में रिपोट दर्ज करा दी।
पुलिस ने विवेचना शुरू की। जांच में पता लगा कि संदिग्ध ने पीड़ित को जो खाता बताया था वह पटना बिहार निवासी रूबी कुमारी नामक महिला का है। सर्विंलांस व साइबर सेल की मदद से दो माह पूर्व पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय के आदेश पर उसे जिला कारागार अल्मोड़ा भेजा दिया गया। इधर आरोपित रूबी के अधिवक्ता की ओर से जमानत के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान की अदालत में प्रार्थनापत्र लगाया गया। सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता हरीश सिंह मनराल ने ठोस दलीलें देते हुए जमानत का प्रबल विरोध किया। तथ्यों के परीक्षण व दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजयलक्ष्मी ने रूबी कुमारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
