कसेरा गृह निर्माण संस्था में फर्जीवाड़ा 3.88 करोड़ रुपए का गबन, केस दर्ज
इंदौर
कसेरा गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व कर्ताधर्ताओं, संचालकों और जमीन मालिक के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी और तीन करोड़ 88 लाख रुपए के गबन के मामले में राज्य आर्थिक् अपराध अनुसंधान ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) इंदौर ने धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू एसपी धनंजय शाह के मुताबिक जिन आरोपियें के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें कसेरा गृह निर्माण सहकारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष मधुकर सोमण, संस्था की पूर्व संचालक शुभदा परांजपे व अन्य संचालक एवं संस्था की जमीन मालिक डॉ. हमंत फाटक शामिल हैं। उक्त आरोपियों के खिलाफ मिली शिकायत पर जांच ईओडब्ल्यू के सब इंस्पेक्टर मनोहर बड़ोदिया को सौंपी गई थी। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने सांठगांठ करकेक संस्था में नियम विरुद्ध सदस्य बनाए, संस्था के भूखंडों की बिक्री अवैध तरीके से की और संस्था में जमा तीन करोड़ 88 लाख रुपए का गबन किया। मामले में आगे जांच जारी है।

