सोनाली फोगाट हत्या का मामलारू सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज रेस्तरां में तोड़फोड़ पर लगाई रोकसोनाली फोगाट हत्या का मामलारू सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज रेस्तरां में तोड़फोड़ पर लगाई रोक

नई दिल्ली

भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक ओर जहां गोवा सरकार को झटका लगा है, वहीं कर्लीज रेस्टोरेंट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में स्थित कर्लीज रेस्तरां में जारी तोड़फोड़ पर फिलहाल रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी किया है और रेस्तरां से जुड़े सारे दस्तावेज और तस्वीरों को तलब किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्तरां को फिलहाल कारोबार नहीं करने के आदेश दिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ पर रोक ऐसे वक्त में लगाई है, जब गोवा सरकार ने रेस्तरां को तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों के उल्लंघन के कारण ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कर्लीज नामक यह रेस्टोरेंट उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध अंजुना बीच पर स्थित है। मौत से कुछ घंटों पहले सोनाली फोगाट इसी रेस्तरां में पार्टी कर रही थीं। इसी कारण यह रेस्तरां हाल में सुर्खियों में रहा था। इस रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में शामिल थे और उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
एक अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन का विध्वंस दस्ता अंजुना पुलिस कर्मियों के साथ समुद्र तट पर सीआरजेड नियमों का उल्लंघन करके ‘निर्माण के लिए निषिद्ध क्षेत्र’ में बने रेस्तरां को गिराने पहुंचा। गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) ने इमारत को ढहाने का 2016 में आदेश दिया था, जिसे रेस्तरां मालिक ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें एनजीटी से कोई राहत नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद इसे ढहाने की कार्रवाई शुरू की गई। सोनाली की मौत मामले में फोगाट के निजी सहायक सुधीर सांगवान, एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह, रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स, कथित ड्रग तस्कर दत्ताप्रसाद गांवकर और रामदास मांड्रेकर को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही कर्लीज रेस्तरां के मालिक नून्स, गांवकर और मांड्रेकर को पणजी को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *